भोपाल । उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं विनोद कुमार सिंह द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत बसंत गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों को संस्था में अवैधानिक कार्य की जांच के लिए अतिरिक्त कारण बताओ सूचना पत्र द्वारा जारी किया गया।
उप पंजीयक श्री सिंह ने बताया कि बसंत गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं मर्यादित भोपाल के अवैधानिक कार्यों की शिकायत होने पर उनके अध्यक्ष मंसूर अली पिता इफ्तेखार खान, पदाधिकारी मोहम्मद फईम, नुजहत जहाँ, मोहम्मद अबीद खान, सुलेमान बेग, नावेद खान, शाहिन अलीम खान, इरशाद अहमद, अब्दुल सबूर खान, मोहम्मद फारूख खान, इमरान अहमद, मो. फरलान बेग और श्रीमती नूरउलसबा को अतिरिक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
उप पंजीयक श्री सिंह ने बताया कि अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों को 4 जनवरी 2023 को कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल डी ब्लाक पुराना सचिवालय में दोपहर 12 बजे उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि संस्था के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर अथवा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने और उत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने पर एक पक्षीय आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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